11 फरवरी 2011 को डबवाली के सांवतखेड़ा में हुई थी महिला की हत्या
डबवाली हलके के गांव सांवतखेड़ा में 11 फरवरी 2011 को एक बुजुर्ग महिला गुरदेव कौर की हत्या के मामले में अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश नीलिमा सांगला की अदालत ने अहम फैसला
सुनाया है। न्यायाधीश ने गुरदेव कौर की हत्या के आरोपी निक्का सिंह पुत्र बंता सिंह निवासी सांवतखेड़ा को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई है। मामले के अनुसार सांवतखेड़ा निवासी बुजुर्ग महिला गुरदेव कौर रोजाना की तरह 11 फरवरी 2011 को भी दोपहर को मसीता रोड पर घूमने निकली थी मगर शाम तक घर नहीं लौटी। उसके बाद गुरदेव कौर के भतीजे हरमीक सिंह व अन्य परिजनों ने गुरदेव कौर की तलाश शुरू की तो गांव के पास ही सरसो के खेत से महिला का शव मिला। मृतका के हाथ उसी के दुप्पटे से बंधे हुए थे और सलवार से पैर बंधे हुए थे। इसकी सूचना मिलने पर डबवाली पुलिस भी मौके पर गई थी और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया था। उस समय पुलिस ने अज्ञात लोगों पर हरमीक की शिकायत पर हत्या व दुष्कर्म का केस दर्ज किया था। पुलिस ने अपनी जांच को आगे बढ़ाते हुए 27 फरवरी 2011 को शक के आधार पर सांवतखेड़ा निवासी निक्का सिंह पुत्र बंता सिंह को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में निक्का सिंह ने हत्या की बात कबूल करते हुए यह भी बताया था कि उसने महिला के कानों से सोने की बालियां भी चुराई थी जो उसके घर से पुलिस ने बरामद की थी। निक्का सिंह द्वारा हत्या की बात कबूल करने के बाद पुलिस ने उसे अदालत में पेश कर दिया जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। तब से ही यह केस अदालत में चल रहा था जहां नीलिमा सांगला की अदालत ने फांसी की सजा सुनाई
है।
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