डबवाली -स्थानीय वार्ड नम्बर 13 में स्थित बाबा रामदेव मन्दिर वाली गली में पिछले 3-4 दिनों से गन्दे पेयजल की आपूर्ति होने से मौहल्लावासियों में रोष पाया जा रहा है। मौहल्लावासी आज गन्दे पेयजल को बोतल में भरकर जन स्वास्थ्य विभाग के अभियन्ता कंवर लाल को मिले तथा रोष व्यक्त करते का. गणपत राम, प्रह्लाद राय सबलानिया, पूर्व पार्षद सीता राम, कृष्ण कनवाडिय़ा, तरसेम कुमार, राम देवी, बबली, सन्तोष, इन्द्रो देवी ने संयुक्त रूप से बताया कि गन्दे पेयजल की आपूर्ति होने से उनके बच्चों में बीमारियां फैल रही हैं तथा उनको पेट दर्द तथा दस्त हो गए हैं। उन्होंने आज जनस्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से दूषित पेयजल की समस्या का शीघ्र समाधान करने की मांग की। जब इस बारे में जनस्वास्थ्य विभाग के अभियन्ता कंवर लाल से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि बरसात के मौसम में ऐसी समस्या उत्पन्न हो जाती है। घरों में किए गए कनैक्शन सीवरेज लाईन के पास से गुजरते हैं उनमें यह समस्या और भी ज्यादा होती है तथा वी शीघ्र ही इस समस्या के समाधान का प्रयास करेंगे।
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सोमवार, 26 जुलाई 2010
गौशाला में बने हाल की छत्त गिरने से एक बड़ा हादसा टल गया
डबवाली- स्थानीय कबीर बस्ती वार्ड नम्बर 6 में स्थित गौशाला में बने हाल की छत्त गिरने से एक बड़ा हादसा टल गया। परन्तु गौशाला के संचालक गौधन को खुले आसमान के नीचे कड़कती धूप में बांधने को मजबूर हैं। गौशाला के संचालक ज्ञानी गुरप्यार सिंह ने बताया कि वह बीते दिवस किसी कार्य से हिसार गए थे कि गौशाला के सेवक निरन्जन ने उन्हें दूरभाष पर सूचित किया कि 30 गुणा 50 के हाल की छत्त गिर गई है। उन्होंने बताया कि इससे पूर्व भी गौशाला के एक हाल की दीवार गिर चुकी है। जिसका निर्माण अभी नहीं हो पाया है। उन्होंने बताया कि इस गौशाला में बछड़ों सहित 75 गायों को रखा गया है तथा शहरवासियों के सहयोग से इनका पालन किया जाता है। गौशाला के संचालक गुरप्यार ङ्क्षसह ने प्रशासन तथा शहरवासियों से सहयोग की अपील की है।
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केंद्र व राज्य सरकार प्रति व्यक्ति 110 लीटर शुद्ध पानी मुहैया करवाने को कटिबद्ध- तंवर
सिरसा,26जुलाई। सिरसा के सांसद डॉ. अशोक तंवर ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार प्रति व्यक्ति 110 लीटर शुद्ध पानी मुहैया करवाने को कटिबद्ध है। इसी क्रम में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जा रहे हैं वहीं पानी के स्रोतों को विकसित किया जा रहा है।
यह बात सांसद डा. तंवर ने वार्ड 22 में स्थापित किए गए ट्यूबवैल का उद्घाटन करने के उपरांत लोगों से बातचीत करते हुए कही। उन्होंने कहा कि इस ट्यूबवैल से लगभग 1 हजार लोगों को पीने का शुद्ध पानी मिलेगा। उन्होंने बताया कि इससे पहले भी कई वार्डों में ट्यूबवैल लगवाए गए हैं ताकि लोगों को पीने के पानी की दिक्कत न रहे।
डॉ. तंवर ने कहा कि गांव पंजुआना में शीघ्र ही 190 करोड़ रुपए की लागत से नहर आधारित वाटर वक्र्स का निर्माण किया जाएगा जिससे सिरसा शहर में पीने के पानी की कोई कमी नहीं रहेगी। इस वाटर वक्र्स के निर्माण से सिरसा में आगामी 40 साल तक पानी की किल्लत नहीं आएगी। सांसद ने कहा कि भविष्य में जल्द ही इस वाटर वक्र्स के टेंडर दिए जाने हैं। उन्होंने बताया कि आज शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र में सिरसा में बाढ़ सहित अन्य समस्याओं को प्रमुखता से उठाया जाएगा ताकि इस संसदीय क्षेत्र में किसी प्रकार की दिक्कत न आए।
उन्होंने बताया कि इसके साथ ही सिरसा में रेलों के फेरे बढ़ाने और नई गाडिय़ां शुरू किए जाने के बारे में भी चर्चा की जाएगी। वार्ड में पहुंचने पर वार्डवासियों ने सांसद का ढ़ोल नगाड़ों व पुष्प वर्षा करके अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर उनके साथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष होशियारी लाल शर्मा, प्रदेश महामंत्री आनंद बियाणी, पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव रविंद्र सिंह रोजी, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश मेहता, नगर पार्षद रमेश मेहता, जयपाल लाली, तिलकराज चंदेल, राजकुमार शर्मा, राजकुमार बजाज, तेजभान पनिहारी, लालचंद कंबोज, हरदास उर्फ रिंकू सहित अनेक कांग्रेस नेता उपस्थित थे।
यह बात सांसद डा. तंवर ने वार्ड 22 में स्थापित किए गए ट्यूबवैल का उद्घाटन करने के उपरांत लोगों से बातचीत करते हुए कही। उन्होंने कहा कि इस ट्यूबवैल से लगभग 1 हजार लोगों को पीने का शुद्ध पानी मिलेगा। उन्होंने बताया कि इससे पहले भी कई वार्डों में ट्यूबवैल लगवाए गए हैं ताकि लोगों को पीने के पानी की दिक्कत न रहे।
डॉ. तंवर ने कहा कि गांव पंजुआना में शीघ्र ही 190 करोड़ रुपए की लागत से नहर आधारित वाटर वक्र्स का निर्माण किया जाएगा जिससे सिरसा शहर में पीने के पानी की कोई कमी नहीं रहेगी। इस वाटर वक्र्स के निर्माण से सिरसा में आगामी 40 साल तक पानी की किल्लत नहीं आएगी। सांसद ने कहा कि भविष्य में जल्द ही इस वाटर वक्र्स के टेंडर दिए जाने हैं। उन्होंने बताया कि आज शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र में सिरसा में बाढ़ सहित अन्य समस्याओं को प्रमुखता से उठाया जाएगा ताकि इस संसदीय क्षेत्र में किसी प्रकार की दिक्कत न आए।
उन्होंने बताया कि इसके साथ ही सिरसा में रेलों के फेरे बढ़ाने और नई गाडिय़ां शुरू किए जाने के बारे में भी चर्चा की जाएगी। वार्ड में पहुंचने पर वार्डवासियों ने सांसद का ढ़ोल नगाड़ों व पुष्प वर्षा करके अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर उनके साथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष होशियारी लाल शर्मा, प्रदेश महामंत्री आनंद बियाणी, पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव रविंद्र सिंह रोजी, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश मेहता, नगर पार्षद रमेश मेहता, जयपाल लाली, तिलकराज चंदेल, राजकुमार शर्मा, राजकुमार बजाज, तेजभान पनिहारी, लालचंद कंबोज, हरदास उर्फ रिंकू सहित अनेक कांग्रेस नेता उपस्थित थे।
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अंतरजातीय विवाह योजना के तहत एक लाख रूपए की राशि दो जोड़ों को प्रदान की गई
सिरसा,26 जुलाई। राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही अंतरजातीय विवाह योजना के तहत वर्ष 2009-10 के दौरान एक लाख रूपए की राशि दो जोड़ों को प्रदान की गई।
यह जानकारी देते हुए जिला उपायुक्त श्री सी.जी रजिनीकांथन ने बताया कि उक्त योजना के तहत अनुसूचित जाति के लड़के/लड़कियों को प्रोत्साहन के रुप में 50 हजार रुपए की राशि दी जाती है, जिसमें से 20 हजार रुपए की राशि नकद तथा शेष राशि 30 हजार रुपए दोनों के संयुक्त नाम से फिक्स डिपोजिट में जमा किए जाते है। उन्होंने बताया कि यह अनुदान राशि आवेदक को विवाह पर ही प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत लड़का-लड़की दोनों में से एक अनुसूचित जाति से संबंध रखता हो और आवेदक व्यक्ति संबंधित जिले का निवासी हो। उन्होंने कहा कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य जाति प्रथा को जड़ से समाप्त करना है।
उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति व पिछड़े वर्ग से संबंधित योग्य जोड़ों का समाचार पत्रों तथा ऑल इंडिया रेडियो द्वारा प्रचार किया जाता है। आवेदन पत्र जिला मैजिस्ट्रेट के द्वारा प्रमाणित होने चाहिए, चाहे शादी व्यक्तिगत तौर पर, धार्मिक स्थान पर या सामाजिक तौर पर हुई हो, उसका प्रमाण पत्र दिया जाना चाहिए। आवेदक विवाह के एक साल के अंदर-अंदर आवेदन कर सकता है। जिला कल्याण अधिकारियों द्वारा दस्तावेजों की जांच पड़ताल की जाती है। उसके बाद इन दस्तावेजों को जिला उपायुक्त के पास भेजा जाता है तथा आवेदन पत्र को स्वीकृति मिलने पर आवेदक के लिए अनुदान राशि की मंजूरी मिल जाती है।
यह जानकारी देते हुए जिला उपायुक्त श्री सी.जी रजिनीकांथन ने बताया कि उक्त योजना के तहत अनुसूचित जाति के लड़के/लड़कियों को प्रोत्साहन के रुप में 50 हजार रुपए की राशि दी जाती है, जिसमें से 20 हजार रुपए की राशि नकद तथा शेष राशि 30 हजार रुपए दोनों के संयुक्त नाम से फिक्स डिपोजिट में जमा किए जाते है। उन्होंने बताया कि यह अनुदान राशि आवेदक को विवाह पर ही प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत लड़का-लड़की दोनों में से एक अनुसूचित जाति से संबंध रखता हो और आवेदक व्यक्ति संबंधित जिले का निवासी हो। उन्होंने कहा कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य जाति प्रथा को जड़ से समाप्त करना है।
उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति व पिछड़े वर्ग से संबंधित योग्य जोड़ों का समाचार पत्रों तथा ऑल इंडिया रेडियो द्वारा प्रचार किया जाता है। आवेदन पत्र जिला मैजिस्ट्रेट के द्वारा प्रमाणित होने चाहिए, चाहे शादी व्यक्तिगत तौर पर, धार्मिक स्थान पर या सामाजिक तौर पर हुई हो, उसका प्रमाण पत्र दिया जाना चाहिए। आवेदक विवाह के एक साल के अंदर-अंदर आवेदन कर सकता है। जिला कल्याण अधिकारियों द्वारा दस्तावेजों की जांच पड़ताल की जाती है। उसके बाद इन दस्तावेजों को जिला उपायुक्त के पास भेजा जाता है तथा आवेदन पत्र को स्वीकृति मिलने पर आवेदक के लिए अनुदान राशि की मंजूरी मिल जाती है।
नि:शुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति की वार्षिक आय सीमा को बढ़ाकर 75,000 रुपये
चंडीगढ़,26 जुलाई-हरियाणा सरकार ने नि:शुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति की वार्षिक आय सीमा को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया है।
एक सरकारी प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण, उच्च न्यायालय विधिक सेवाएं समिति, जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण तथा उप-मण्डल विधिक सेवाएं समिति, जैसा भी मामला होगा, द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति या पिछड़े वर्गों के सदस्यों, मानव तस्करी के शिकार व्यक्तियों या भीखारियों, महिलाओं, बच्चों, विकलांगों या औद्योगिक श्रमिकों, चाहे उनकी आय कितनी भी हो, को नि:शुल्क कानूनी सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी।
उन्होंने कहा कि राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण ने जुलाई से सितम्बर, 2010 तक की अवधि के दौरान आयोजित की जाने वाली लोक अदालतों का कार्यक्रम जारी किया है।
उन्होंने कहा कि 27 जुलाई को सिवानी में, 29 जुलाई को चरखी-दादरी में, 31 जुलाई को असन्ध में तथा 7 अगस्त को भिवानी, हिसार, हांसी एवं फिरोजपुर झिरका में ग्रामीण लोक अदालतें आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि छुटपुट आपराधिक मामलों के निपटान के लिए 7 अगस्त को ही सभी जिला एवं उप-मण्डल न्यायालयों में विशेष लोक अदालतें आयोजित की जाएंगी।
उन्होंने कहा कि 14 अगस्त को जीन्द, नरवाना, सफीदो एवं डबवाली में, 21 अगस्त को पलवल, फतेहाबाद, टोहाना, रतिया,बहादुरगढ़, कैथल, करनाल, पेहोवा, नारनौल, महेन्द्रगढ़, पंचकूला, सिरसा एवं यमुनानगर में 25 अगस्त को सिवानी में तथा 28 अगस्त को फरीदाबाद, हथीन, नूहं, झज्जर, रोहतक,सोनीपत, गोहाना एवं गन्नौर में ग्रामीण लोक अदालतें आयोजित की जाएंगी।
इसी प्रकार, 4 सितम्बर को कुरूक्षेत्र में, 11 सितम्बर को रेवाड़ी एवं कोसली में,19 सितम्बर को लोहारु एवं चरखी-दादरी में तथा 25 सितम्बर को अम्बाला, गुडग़ांव, नूहं, गुहला, पेहोवा, पानीपत एवं फिरोजपुर-झिरका में ग्रामीण लोक अदातलेें आयोजित की जाएंगी। इसी दिन सभी जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों में विशेष पारिवारिक महिला लोक अदालतें आयोजित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि 28 सितम्बर को सिवानी में ग्रामीण लोक अदालतें आयोजित की जाएंगी।
एक सरकारी प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण, उच्च न्यायालय विधिक सेवाएं समिति, जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण तथा उप-मण्डल विधिक सेवाएं समिति, जैसा भी मामला होगा, द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति या पिछड़े वर्गों के सदस्यों, मानव तस्करी के शिकार व्यक्तियों या भीखारियों, महिलाओं, बच्चों, विकलांगों या औद्योगिक श्रमिकों, चाहे उनकी आय कितनी भी हो, को नि:शुल्क कानूनी सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी।
उन्होंने कहा कि राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण ने जुलाई से सितम्बर, 2010 तक की अवधि के दौरान आयोजित की जाने वाली लोक अदालतों का कार्यक्रम जारी किया है।
उन्होंने कहा कि 27 जुलाई को सिवानी में, 29 जुलाई को चरखी-दादरी में, 31 जुलाई को असन्ध में तथा 7 अगस्त को भिवानी, हिसार, हांसी एवं फिरोजपुर झिरका में ग्रामीण लोक अदालतें आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि छुटपुट आपराधिक मामलों के निपटान के लिए 7 अगस्त को ही सभी जिला एवं उप-मण्डल न्यायालयों में विशेष लोक अदालतें आयोजित की जाएंगी।
उन्होंने कहा कि 14 अगस्त को जीन्द, नरवाना, सफीदो एवं डबवाली में, 21 अगस्त को पलवल, फतेहाबाद, टोहाना, रतिया,बहादुरगढ़, कैथल, करनाल, पेहोवा, नारनौल, महेन्द्रगढ़, पंचकूला, सिरसा एवं यमुनानगर में 25 अगस्त को सिवानी में तथा 28 अगस्त को फरीदाबाद, हथीन, नूहं, झज्जर, रोहतक,सोनीपत, गोहाना एवं गन्नौर में ग्रामीण लोक अदालतें आयोजित की जाएंगी।
इसी प्रकार, 4 सितम्बर को कुरूक्षेत्र में, 11 सितम्बर को रेवाड़ी एवं कोसली में,19 सितम्बर को लोहारु एवं चरखी-दादरी में तथा 25 सितम्बर को अम्बाला, गुडग़ांव, नूहं, गुहला, पेहोवा, पानीपत एवं फिरोजपुर-झिरका में ग्रामीण लोक अदातलेें आयोजित की जाएंगी। इसी दिन सभी जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों में विशेष पारिवारिक महिला लोक अदालतें आयोजित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि 28 सितम्बर को सिवानी में ग्रामीण लोक अदालतें आयोजित की जाएंगी।
शिरोमणि गुरूद्वारा प्रबन्धक कमेटी के चुनाव के लिए नए मतदाताओं की पंजीकरण अवधि अब 16 अगस्त तक
चण्डीगढ़, 26 जुलाई: शिरोमणि गुरूद्वारा प्रबन्धक कमेटी के चुनाव के लिए नए मतदाताओं की पंजीकरण अवधि आगामी 16 अगस्त, 2010 तक बढ़ा दी गई हैं।
इस सम्बन्ध में आयुक्त, गुरूद्वारा चुनाव हरियाणा की ओर से प्राप्त कार्यक्रम के बारे में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त, पलवल डा0 अमित कुमार अग्रवाल ने जिले के सभी सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कार्यक्रम के अनुसार कार्यवाही अमल में लाने के लिए कहा है।
डा0 अग्रवाल ने बताया कि इस सम्बन्ध में मतदाता पंजीकरण की अवधि पुन: बढा कर 16 जुलाई से 16 अगस्त, 2010 तक निर्धारित कर दी गई है। इसके बाद 20 अगस्त से 3 सितम्बर, 2010 तक इन मतदाता सूचियों के प्रारम्भिक प्रकाशन की आवश्यक तैयारी करने के फलस्वरूप 6 सितम्बर 2010 को प्रारम्भिक प्रकाशन कर दिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि आगामी 6 से 30 सितम्बर,2010 तक दावे तथा आपत्तियां प्राप्त किए जाएंगे, जिनका निपटारा 4 से 28 अक्तूबर, 2010 तक की अवधि के बीच कर दिया जाएगा। प्रकाशन सम्बन्धी आवश्यक तैयारियां पूरी करने के उपरान्त आगामी 13 दिसम्बर, 2010 को जिले में इन मतदाता सूचियों का अन्तिम प्रकाशन कर दिया जाएगा।
इस सम्बन्ध में आयुक्त, गुरूद्वारा चुनाव हरियाणा की ओर से प्राप्त कार्यक्रम के बारे में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त, पलवल डा0 अमित कुमार अग्रवाल ने जिले के सभी सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कार्यक्रम के अनुसार कार्यवाही अमल में लाने के लिए कहा है।
डा0 अग्रवाल ने बताया कि इस सम्बन्ध में मतदाता पंजीकरण की अवधि पुन: बढा कर 16 जुलाई से 16 अगस्त, 2010 तक निर्धारित कर दी गई है। इसके बाद 20 अगस्त से 3 सितम्बर, 2010 तक इन मतदाता सूचियों के प्रारम्भिक प्रकाशन की आवश्यक तैयारी करने के फलस्वरूप 6 सितम्बर 2010 को प्रारम्भिक प्रकाशन कर दिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि आगामी 6 से 30 सितम्बर,2010 तक दावे तथा आपत्तियां प्राप्त किए जाएंगे, जिनका निपटारा 4 से 28 अक्तूबर, 2010 तक की अवधि के बीच कर दिया जाएगा। प्रकाशन सम्बन्धी आवश्यक तैयारियां पूरी करने के उपरान्त आगामी 13 दिसम्बर, 2010 को जिले में इन मतदाता सूचियों का अन्तिम प्रकाशन कर दिया जाएगा।
राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ लगती किसानों की भूमि पर पौध लगाने योजना शुरू
चण्डीगढ़,26 जुलाई- हरियाणा के वन विभाग ने राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ लगती किसानों की भूमि पर पौध लगाने की एक योजना शुरू करने का निर्णय लिया है, क्योंकि सड़कों को चौड़ा करने के कारण राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ लगे वृक्षों को पहले ही काट दिया गया है और नये पौधे लगाने के लिए कोई भी भूमि खाली नहीं है। वन मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि चालू वित्त वर्ष के दौरान इस योजना के लिए आठ करोड़ रुपये निर्धारित किए गये हैं।
मंत्री ने कहा कि इस योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ किसानों की सहमति से उनकी भूमि पर दो पंक्तियों में उत्तम प्रजातियों के वृक्षों के पौधे लगाए जाएंगे। पौधारोपण का कोई भी खर्च किसानों से नहीं लिया जाएगा। वन विभाग तीन वर्षों के लिए पौधों की देखभाल करेगा और उसके बाद ये किसानों को सौंप दिये जाएंगे। इस वृक्षों से प्राप्त समस्त आय किसानों को दी जाएगी।
उन्होंने कहा कि हरियाणा में अनुसूचित वन क्षेत्र राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 3.5 प्रतिशत है। वन विभाग ने इस वर्ष के दौरान पांच करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है ताकि राज्य में वन आवृत क्षेत्र में वृद्धि की जा सके।
कैप्टन यादव ने कहा कि राज्य में वन आवृत क्षेत्र बढाने के मद्देनजर कृषि वानिकी को बड़े पैमाने पर बढावा दिया जा रहा है। किसानों को विभिन्न वृक्षों की पौध रियायती मूल्यों पर उपलब्ध करवाई जा रही है ताकि वे कृषि वानिकी अपनाकर अपनी आय में वृद्धि कर सकें। जिला कुरूक्षेत्र के गांव सियोंठी में एक क्लोनल युकलिप्टुस ऑगमैंटेशन सैंटर स्थापित किया गया है।
उन्होंने कहा कि किसानों को क्लोनल युकलिप्टुस की पौध 6.50 रुपये प्रति पौध की दर से उपलब्ध करवाई जा रही है, जबकि प्राईवेट नर्सरियों में 10 से 12 रुपये प्रति पौध लिए जा रहे हैं। इसी प्रकार, किसानों को चिनार की पौध भी 5 रुपये प्रति पौध के रियायती मूल्य पर उपलब्ध करवाई जा रही है।
मंत्री ने कहा कि इस योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ किसानों की सहमति से उनकी भूमि पर दो पंक्तियों में उत्तम प्रजातियों के वृक्षों के पौधे लगाए जाएंगे। पौधारोपण का कोई भी खर्च किसानों से नहीं लिया जाएगा। वन विभाग तीन वर्षों के लिए पौधों की देखभाल करेगा और उसके बाद ये किसानों को सौंप दिये जाएंगे। इस वृक्षों से प्राप्त समस्त आय किसानों को दी जाएगी।
उन्होंने कहा कि हरियाणा में अनुसूचित वन क्षेत्र राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 3.5 प्रतिशत है। वन विभाग ने इस वर्ष के दौरान पांच करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है ताकि राज्य में वन आवृत क्षेत्र में वृद्धि की जा सके।
कैप्टन यादव ने कहा कि राज्य में वन आवृत क्षेत्र बढाने के मद्देनजर कृषि वानिकी को बड़े पैमाने पर बढावा दिया जा रहा है। किसानों को विभिन्न वृक्षों की पौध रियायती मूल्यों पर उपलब्ध करवाई जा रही है ताकि वे कृषि वानिकी अपनाकर अपनी आय में वृद्धि कर सकें। जिला कुरूक्षेत्र के गांव सियोंठी में एक क्लोनल युकलिप्टुस ऑगमैंटेशन सैंटर स्थापित किया गया है।
उन्होंने कहा कि किसानों को क्लोनल युकलिप्टुस की पौध 6.50 रुपये प्रति पौध की दर से उपलब्ध करवाई जा रही है, जबकि प्राईवेट नर्सरियों में 10 से 12 रुपये प्रति पौध लिए जा रहे हैं। इसी प्रकार, किसानों को चिनार की पौध भी 5 रुपये प्रति पौध के रियायती मूल्य पर उपलब्ध करवाई जा रही है।
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