लखनऊ(एजेंसी)अयोध्या में रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद स्वामित्व मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के फैसले पर सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील जफरयाब जिलानी ने कहा है कि यह फैसला कुछ हमारे पक्ष में और कुछ हमारे खिलाफ है। हम इसके खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील करेंगे। इससे पहले, अयोध्या में अपने ऐतिहासिक फैसले में अदालत ने सुन्नी वक्फ बोर्ड के दावे को खारिज करते हुए कहा कि रामलला की मूर्ति नहीं हटेगी।
अपने दावे में वक्फ ने विवादित स्थल पर दावे की बात की गई थी। अदालत ने सभी मुद्दों पर फैसले दिए हैं। वक्फ बोर्ड के दावे को 2-1 से खारिज कर दिया गया।
अदालत ने कहा कि रामलला का हिंदुओं पर कब्जा बना रहेगा और पूजा पाठ में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अदालत ने इसे राम जन्म स्थान माना। कोर्ट ने उस जगह को तीन हिस्सों में विभाजित किया है। अदालत ने संतुलित फैसला सुनाते हुए सभी पक्षों की भावना का कद्र किया है। अदालत से बाहर निकलकर प्रमुख वकीलों ने जो बातें कहीं, उनके अनुसार ये बातें सामने आई हैं। फैसले का आगे और विश्लेषण किया जाएगा जिसकी जानकारी लगातार दी जाएगी।
