डबवाली न्यूज़ डेस्क
आरटीआई के एक मामले में निर्धारित समयावधि में सूचना प्रदान न करने के मामले में राज्य सूचना आयोग हरियाणा ने नगर परिषद के ईओ (कार्यकारी अधिकारी) को आयोग में तलब किया है। मामले की सुनवाई के लिए 8 दिसंबर का दिन मुकर्रर किया गया है।राज्य सूचना आयुक्त जय सिंह बिश्नोई मामले की सुनवाई करेंगे। आयोग ने यह नोटिस आरटीआई एक्टिविस्ट पवन पारिक एडवोकेट की शिकायत पर जारी किया है।पवन पारिक ने नगर परिषद से 25 फरवरी 2020 को कुछ जानकारी मांगी थी। आरटीआई में शहर में लगाई गई हाई मास्ट लाईटों के बारे में जानकारी मांगी थी। पूछा गया था कि वर्ष 2016 से 2020 की अवधि के दौरान स्ट्रीट लाईट व हाई मास्ट लाईटों की रिपेयर का ठेका किसे दिया गया था। यह भी पूछा गया है कि स्ट्रीट लाईट के लिए अर्थ का सिस्टम की स्थिति कैसी है? यह भी पूछा गया था कि शहर में कहां-कहां हाई मास्ट लाईटें लगाई गई है और इनमें करंट के प्रवाह से हादसों को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए है। आरटीआई में यह भी जानकारी मांगी गई है कि शहर में किन स्ट्रीट लाईट में अर्थिंग की व्यवस्था नहीं की गई है। करंट से बचाव के लिए अर्थ की व्यवस्था की जिम्मेवारी किसकी है। नगर परिषद के राज्य जनसूचना अधिकारी-सह-कार्यकारी अधिकारी की ओर से इस बारे कोई सूचना प्रदान नहीं की गई, जिस पर पवन पारिक ने सूचना आयोग में इस बारे शिकायत की। आयोग ने शिकायत पर संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी किया है। नगर परिषद को एक दिसंबर तक आरटीआई का जवाब देने के निर्देश दिए गए है।
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