
सिरसा,( डॉ सुखपाल सावंत खेडा)- जागरण संवाद केंद्र जिलाधीश एवं उपायुक्त युद्धवीर सिंह ख्यालिया ने जारी आदेशों में सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों व कार्यकर्ताओं से कहा कि वे चुनाव प्रचार में लाउडस्पीकर का उपयोग सुबह 6 से रात्रि 10 बजे तक कर सकते है तथा लाउडस्पीकर की ध्वनि ऊंची न रखी जाए। इन आदेशों की अवेहलना करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनावों के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि व कार्यकर्ता प्रचार के लिए लाउडस्पीकर का प्रयोग करेगे। ये लाउडस्पीकर वाहन पर लगे हो सकते है या किसी अन्य माध्यम से प्रचार का कार्य किया जाता हो। इसके लिए लाउडस्पीकर का प्रयोग सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि लाउडस्पीकर लगाने की पूर्ण अनुमति संबंधित रिटर्निग अधिकारी से लेनी आवश्यक है। जिस वाहन पर लाउडस्पीकर लगाया जाएगा उस वाहन का नंबर भी अनुमति पत्र पर अंकित होना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि मतदान के 48 घटे पहले सभी प्रकार का प्रचार बंद हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इन आदेशों की अवेहलना करने वालों के खिलाफ ध्वनि प्रदूषण एक्ट के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी। एक अन्य आदेश में जिलाधीश ने कहा कि कोई भी व्यक्ति अपने वाहन पर लाल व नीली बत्ती का प्रयोग नहीं कर सकता। लाल व नीली बत्ती का प्रयोग वहीं विभाग, अधिकारी कर सकते है जिन्हें लाल व नीली बत्ती की अनुमति प्राप्त है। एक अन्य आदेश में जिलाधीश ने सभी राजनीतिक दलों व कार्यकर्ताओं से कहा है कि प्रचार सामग्री उचित मात्रा में छपवाएं। छपवाई गई प्रचार सामग्री पर प्रेस का नाम व संख्या अवश्य अंकित हो। प्रचार सामग्री की जानकारी संबंधित चुनाव अधिकारी को उपलब्ध करवाई जाए।
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