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गुरुवार, 8 अक्टूबर 2009
नशा मुक्ति केंद्रों पर नजर रखेगी कमेटी
पंजाब एंव हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब, हरियाणा व चंडीगढ़ के नशा मुक्ति केंद्रों की स्थिति के लिए कमेटी का गठन किया है। इस दो सदस्य कमेटी में एडवोकेट आलोक जैन व एडवोकेट एडीएस सुखीजा शामिल है। यह कमेटी निरीक्षण के बाद अपनी स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट को सौंपेगी। कमेटी के सदस्य तीन राज्यों के केंद्रो में दी जाने वाली सुविधाओं के लिए निरीक्षण करेंगे। जिस पर स्टेटस रिपोर्ट में सुधार की दिशा में सुझाव दिए जाएंगे। इसके साथ ही कोर्ट ने पंजाब, हरियाणा व चंडीगढ़ के पेश होने वाले काउंसिल को भी निर्देश दिए हैं कि अपनी तरफ वे भी कमेटी के सदस्यों को इस दिशा में जरूरी सूचना मुहैया कराए। जिसमें उन्हें यह बताना हो कि इन राज्यों में किन-किन जगहों पर नशे की रोक के लिए केंद्र उपलब्ध होंगे। साथ ही उन्हें इन राज्यों की किसी भी जगह पर कमेटी के सदस्यों के निरीक्षण के दौरान जरूरी प्रबंध करने होंगे। जिसमें ठहरने व ट्रांसपोटेशन सुविधा तक शामिल होगी, बल्कि समय मिलते ही सभी को निरीक्षण के वक्त भी उपलब्ध रहना होगा। कोर्ट ने अपने निर्देश में यह भी कहा है कि निरीक्षण से पहले संबधित जिले के उपायुक्त को सूचित करना भी जरूरी होगा, ताकि केंद्रों में निरीक्षण के दौरान कमेटी के सदस्यों के साथ किसी वरिष्ठ सदस्य को नियुक्त किए जा सके। कोर्ट ने युवाओं के बीच नशे की लत पर चिंता जताई है। साथ ही पंजाब व हरियाणा की रवैये पर भी असंतुष्टि जताई है। जिन्होंने इस पर रोक लगाने के लिए ठोस कदम नहीं उठाया है। इस मसले पर पंजाब सरकार ने कोर्ट में पेश की गई स्टेटस रिपोर्ट भी पेश की थी।
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