चंडीगढ़,26 जुलाई-हरियाणा सरकार ने नि:शुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति की वार्षिक आय सीमा को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया है।
एक सरकारी प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण, उच्च न्यायालय विधिक सेवाएं समिति, जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण तथा उप-मण्डल विधिक सेवाएं समिति, जैसा भी मामला होगा, द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति या पिछड़े वर्गों के सदस्यों, मानव तस्करी के शिकार व्यक्तियों या भीखारियों, महिलाओं, बच्चों, विकलांगों या औद्योगिक श्रमिकों, चाहे उनकी आय कितनी भी हो, को नि:शुल्क कानूनी सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी।
उन्होंने कहा कि राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण ने जुलाई से सितम्बर, 2010 तक की अवधि के दौरान आयोजित की जाने वाली लोक अदालतों का कार्यक्रम जारी किया है।
उन्होंने कहा कि 27 जुलाई को सिवानी में, 29 जुलाई को चरखी-दादरी में, 31 जुलाई को असन्ध में तथा 7 अगस्त को भिवानी, हिसार, हांसी एवं फिरोजपुर झिरका में ग्रामीण लोक अदालतें आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि छुटपुट आपराधिक मामलों के निपटान के लिए 7 अगस्त को ही सभी जिला एवं उप-मण्डल न्यायालयों में विशेष लोक अदालतें आयोजित की जाएंगी।
उन्होंने कहा कि 14 अगस्त को जीन्द, नरवाना, सफीदो एवं डबवाली में, 21 अगस्त को पलवल, फतेहाबाद, टोहाना, रतिया,बहादुरगढ़, कैथल, करनाल, पेहोवा, नारनौल, महेन्द्रगढ़, पंचकूला, सिरसा एवं यमुनानगर में 25 अगस्त को सिवानी में तथा 28 अगस्त को फरीदाबाद, हथीन, नूहं, झज्जर, रोहतक,सोनीपत, गोहाना एवं गन्नौर में ग्रामीण लोक अदालतें आयोजित की जाएंगी।
इसी प्रकार, 4 सितम्बर को कुरूक्षेत्र में, 11 सितम्बर को रेवाड़ी एवं कोसली में,19 सितम्बर को लोहारु एवं चरखी-दादरी में तथा 25 सितम्बर को अम्बाला, गुडग़ांव, नूहं, गुहला, पेहोवा, पानीपत एवं फिरोजपुर-झिरका में ग्रामीण लोक अदातलेें आयोजित की जाएंगी। इसी दिन सभी जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों में विशेष पारिवारिक महिला लोक अदालतें आयोजित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि 28 सितम्बर को सिवानी में ग्रामीण लोक अदालतें आयोजित की जाएंगी।
एक सरकारी प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण, उच्च न्यायालय विधिक सेवाएं समिति, जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण तथा उप-मण्डल विधिक सेवाएं समिति, जैसा भी मामला होगा, द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति या पिछड़े वर्गों के सदस्यों, मानव तस्करी के शिकार व्यक्तियों या भीखारियों, महिलाओं, बच्चों, विकलांगों या औद्योगिक श्रमिकों, चाहे उनकी आय कितनी भी हो, को नि:शुल्क कानूनी सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी।
उन्होंने कहा कि राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण ने जुलाई से सितम्बर, 2010 तक की अवधि के दौरान आयोजित की जाने वाली लोक अदालतों का कार्यक्रम जारी किया है।
उन्होंने कहा कि 27 जुलाई को सिवानी में, 29 जुलाई को चरखी-दादरी में, 31 जुलाई को असन्ध में तथा 7 अगस्त को भिवानी, हिसार, हांसी एवं फिरोजपुर झिरका में ग्रामीण लोक अदालतें आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि छुटपुट आपराधिक मामलों के निपटान के लिए 7 अगस्त को ही सभी जिला एवं उप-मण्डल न्यायालयों में विशेष लोक अदालतें आयोजित की जाएंगी।
उन्होंने कहा कि 14 अगस्त को जीन्द, नरवाना, सफीदो एवं डबवाली में, 21 अगस्त को पलवल, फतेहाबाद, टोहाना, रतिया,बहादुरगढ़, कैथल, करनाल, पेहोवा, नारनौल, महेन्द्रगढ़, पंचकूला, सिरसा एवं यमुनानगर में 25 अगस्त को सिवानी में तथा 28 अगस्त को फरीदाबाद, हथीन, नूहं, झज्जर, रोहतक,सोनीपत, गोहाना एवं गन्नौर में ग्रामीण लोक अदालतें आयोजित की जाएंगी।
इसी प्रकार, 4 सितम्बर को कुरूक्षेत्र में, 11 सितम्बर को रेवाड़ी एवं कोसली में,19 सितम्बर को लोहारु एवं चरखी-दादरी में तथा 25 सितम्बर को अम्बाला, गुडग़ांव, नूहं, गुहला, पेहोवा, पानीपत एवं फिरोजपुर-झिरका में ग्रामीण लोक अदातलेें आयोजित की जाएंगी। इसी दिन सभी जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों में विशेष पारिवारिक महिला लोक अदालतें आयोजित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि 28 सितम्बर को सिवानी में ग्रामीण लोक अदालतें आयोजित की जाएंगी।
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