IMPORTANT-------ATTENTION -- PLEASE

-----------------------------------"यंग फ्लेम" परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। "यंग फ्लेम" परिवार आपका अपना परिवार है इसमें आप अपनी गजलें, कविताएं, लेख, समाचार नि:शुल्क प्रकाशित करवा सकते है तथा विज्ञापन का प्रचार कम से कम शुल्क में संपूर्ण विश्व में करवा सकते है। हर प्रकार के लेख, गजलें, कविताएं, समाचार, विज्ञापन प्रकाशित करवाने हेतु आप 093154-82080 पर संपर्क करे सकते है।-----------------------------------------------------------------------------------------IF YOU WANT TO SHOW ANY KIND OF VIDEO/ADVT PROMOTION ON THIS WEBSITE THEN CONTACT US SOON.09315482080------

Young Flame Headline Animator

शनिवार, 3 अक्टूबर 2009

हथियार लेकर घूमने पर होगी कड़ी



ऐलनाबाद( डॉ सुखपाल सावंत खेडा)-
आगामी 13 अक्टूबर को विधानसभा के लिए होने वाले चुनावों के मद्देनजर क्षेत्र में धारा 144 जारी है, ताकि आम चुनाव शातिपूर्वक, स्वतंत्र, निष्पक्ष तथा सुव्यवस्थित ढग से संपन्न हो सके। धारा 144 का उल्लंघन कोई भी न कर पाए, इसके लिए व्यवस्था के व्यापक बंदोबस्त किए गए है। बावजूद इसके अगर किसी को धारा का उल्लंघन करते पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यह बात शुक्रवार को पत्रकारों से बातचीत में एसडीएम मनजीत सिंह ने कही। उन्होंने कहा कि ऐलनाबाद के अधीन आने वाले सभी शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के मतदाता बिना किसी आतंक व भय के अपने संवैधानिक मताधिकार का प्रयोग कर सके, इसके लिए शाति एवं कानून व्यवस्था सुनिश्चित किया जाना नितात आवश्यक है। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग से प्राप्त निर्देशों एवं उक्त सभी परिस्थितियों के मद्देनजर धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग किया गया है। उन्होंने निर्देशित किया कि इस अवधि के दौरान कोई भी व्यक्ति क्षेत्र की राजस्व सीमा के भीतर अपने पास विस्फोटक पदार्थ, आग्नेय शस्त्र जैसे रिवाल्वर, पिस्तौल, राइफल, बंदूक, एमएल गन व अन्य हथियार जैसे गंडासा, फरसा, तलवार, भाला, चाकू, छुरी, बरछी, गुप्ती, खुखरी, बल्लभ, कटार, धारिया, बघनखा, शेरपंजा, किसी धातु से शस्त्र के रूप में बने मोटे घातक हथियार, लाठी आदि को सार्वजनिक स्थलों पर लेकर नहीं घूमेगा, न ही प्रदर्शन करेगा और न ही साथ लेकर चलेगा, परतु वे व्यक्ति जो नि:शक्त अथवा अतिवृद्ध है एवं लाठी के सहारे के बिना नहीं चल सकते है वे लाठी का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र रहेगे। सिख समुदाय के व्यक्तियों को उनकी धार्मिक परपरा के अनुसार नियमान्तर्गत निर्धारित कृपाण रखने की छूट रहेगी। इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति साप्रदायिक सद्भावना को ठेस पहुंचाने वाले नारे नहीं लगाएगा, न ही भाषण, उद्बोधन देगा, न ही ऐसे पंपलेट, पोस्टर, चुनाव सामग्री छपवाएगा, छापेगा, वितरण करेगा या वितरित करवाएगा, न ही ऐसे आडियो, विडियो कैसेट के माध्यम से किसी प्रकार का प्रचार-प्रसार करेगा या करवाएगा। यह आदेश पर्वो के दौरान पुलिस स्वीकृति के तहत आयोजित धार्मिक समारोह, जुलूसों व कार्यक्रमों पर लागू नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति उपखंड मजिस्ट्रेट या कार्यपालक मजिस्ट्रेट की लिखित पूर्व अनुमति के बिना जुलूस, सभा एवं सामाजिक बैठक का आयोजन नहीं कर सकेगा, परतु यह प्रतिबंध विवाह समारोह, शवयात्रा पर लागू नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति उपखंड मजिस्ट्रेट या कार्यपालक मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति के बिना लाउडस्पीकर, रेडियो, एंपलीफायर, टेप अथवा अन्य ध्वनि प्रसारक यंत्रों का उपयोग नहीं कर सकेगा ।

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें

SHARE ME

IMPORTANT -------- ATTENTION ---- PLEASE

-----------------------------------"यंग फ्लेम" परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। "यंग फ्लेम" परिवार आपका अपना परिवार है इसमें आप अपनी गजलें, कविताएं, लेख, समाचार नि:शुल्क प्रकाशित करवा सकते है तथा विज्ञापन का प्रचार कम से कम शुल्क में संपूर्ण विश्व में करवा सकते है। हर प्रकार के लेख, गजलें, कविताएं, समाचार, विज्ञापन प्रकाशित करवाने हेतु आप 093154-82080 पर संपर्क करे सकते है।-----------------------------------------------------------------------------------------IF YOU WANT TO SHOW ANY KIND OF VIDEO/ADVT PROMOTION ON THIS WEBSITE THEN CONTACT US SOON.09315482080------

SITE---TRACKER


web site statistics

ब्लॉग आर्काइव

  © template Web by thepressreporter.com 2009

Back to TOP