एजेंसी 
रुचिका गिरहोत्रा मामले में हरियाणा के पूर्व पुलिस महानिदेशक एसपीएस राठौड़ को अदालत ने अग्रिम जमानत याचिका पर फिलहाल कोई राहत न देते हुए फैसले को सुरक्षित रखा। साथ ही दोनों ताजा एफआईआर पर जांच के लिए राज्य सरकार ने एक कमेटी गठित की है।
उल्लेखनीय है कि रुचिका (14) के साथ छेड़छाड़ के मामले में दोषी करार दिए गए हरियाणा के इस पूर्व पुलिस प्रमुख के ऊपर फंदा मंगलवार रात तब कसा जब पुलिस ने उनके खिलाफ दो नए एफआईआर दर्ज किए और आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले को नए सिरे से खोल दिया। रुचिका ने बाद में आत्महत्या कर ली थी। उनपर लगाई गई ये ताजा धाराएं गैर जमानती हैं।
इससे पहले मीडिया से मुंह छिपाते फिर रहे राठौर बुधवार सुबह को अपने खिलाफ दर्ज नई प्राथमिकियों के मद्देनजर अपने वकील से मिलने के लिए अपने घर से निकले। अपने वकील अजय जैन से मिलने के लिए राठौड़ (67) और उनकी वकील पत्नी आभा ने अदालत परिसर में जैसे ही प्रवेश किया संवाददाता उनके पीछे पड़ गए। अजय जैन इस मामले में राठौड़ का बचाव कर रहे हैं।
रुचिका (14) के साथ छेड़छाड़ के मामले में दोषी करार दिये गये हरियाणा के इस पूर्व पुलिस प्रमुख के ऊपर फंदा मंगलवार रात तब कसा जब पुलिस ने उनके खिलाफ दो नए एफआईआर दर्ज किए और आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले को नए सिरे से खोल दिया। रुचिका ने बाद में आत्महत्या कर ली थी।
पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में पुलिस की ओर से गड़बड़ी और हत्या के प्रयास सहित रुचिका के भाई को प्रताड़ित करने के मामले में मृतक के पिता सुभाष चंद्र गिरहोत्रा और आशु की शिकायत के आधार पर हरियाणा पुलिस ने राठौड़ के खिलाफ दो एफआईआर दर्ज किए हैं।
साथ-साथ केंद्रीय गृह मंत्रालय और विधि मंत्रालय भी निचली अदालत के फैसले के खिलाफ राठौड़ को और अधिक सजा देने के लिए अपील करने पर विचार कर रहा है। बहरहाल रुचिका के पिता और उनके वकील प्रकाश भारद्वाज के इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदंबरम से दिल्ली में मुलाकात की संभावना जताई जा रही है। उनके साथ रुचिका की सहेली आराधना के पिता भी दिल्ली जाएंगे।
इस महीने की शुरूआत में निचली अदालत ने राठौड़ को छह महीने के सश्रम कारावास की सजा सुनाई थी। राठौड़ ने संवाददाताओं के प्रश्नों का भी जवाब देने से इनकार कर दिया। उनके साथ उनकी पत्नी भी थीं।

रुचिका गिरहोत्रा मामले में हरियाणा के पूर्व पुलिस महानिदेशक एसपीएस राठौड़ को अदालत ने अग्रिम जमानत याचिका पर फिलहाल कोई राहत न देते हुए फैसले को सुरक्षित रखा। साथ ही दोनों ताजा एफआईआर पर जांच के लिए राज्य सरकार ने एक कमेटी गठित की है।
उल्लेखनीय है कि रुचिका (14) के साथ छेड़छाड़ के मामले में दोषी करार दिए गए हरियाणा के इस पूर्व पुलिस प्रमुख के ऊपर फंदा मंगलवार रात तब कसा जब पुलिस ने उनके खिलाफ दो नए एफआईआर दर्ज किए और आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले को नए सिरे से खोल दिया। रुचिका ने बाद में आत्महत्या कर ली थी। उनपर लगाई गई ये ताजा धाराएं गैर जमानती हैं।
इससे पहले मीडिया से मुंह छिपाते फिर रहे राठौर बुधवार सुबह को अपने खिलाफ दर्ज नई प्राथमिकियों के मद्देनजर अपने वकील से मिलने के लिए अपने घर से निकले। अपने वकील अजय जैन से मिलने के लिए राठौड़ (67) और उनकी वकील पत्नी आभा ने अदालत परिसर में जैसे ही प्रवेश किया संवाददाता उनके पीछे पड़ गए। अजय जैन इस मामले में राठौड़ का बचाव कर रहे हैं।
रुचिका (14) के साथ छेड़छाड़ के मामले में दोषी करार दिये गये हरियाणा के इस पूर्व पुलिस प्रमुख के ऊपर फंदा मंगलवार रात तब कसा जब पुलिस ने उनके खिलाफ दो नए एफआईआर दर्ज किए और आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले को नए सिरे से खोल दिया। रुचिका ने बाद में आत्महत्या कर ली थी।
पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में पुलिस की ओर से गड़बड़ी और हत्या के प्रयास सहित रुचिका के भाई को प्रताड़ित करने के मामले में मृतक के पिता सुभाष चंद्र गिरहोत्रा और आशु की शिकायत के आधार पर हरियाणा पुलिस ने राठौड़ के खिलाफ दो एफआईआर दर्ज किए हैं।
साथ-साथ केंद्रीय गृह मंत्रालय और विधि मंत्रालय भी निचली अदालत के फैसले के खिलाफ राठौड़ को और अधिक सजा देने के लिए अपील करने पर विचार कर रहा है। बहरहाल रुचिका के पिता और उनके वकील प्रकाश भारद्वाज के इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदंबरम से दिल्ली में मुलाकात की संभावना जताई जा रही है। उनके साथ रुचिका की सहेली आराधना के पिता भी दिल्ली जाएंगे।
इस महीने की शुरूआत में निचली अदालत ने राठौड़ को छह महीने के सश्रम कारावास की सजा सुनाई थी। राठौड़ ने संवाददाताओं के प्रश्नों का भी जवाब देने से इनकार कर दिया। उनके साथ उनकी पत्नी भी थीं।
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