IMPORTANT-------ATTENTION -- PLEASE

-----------------------------------"यंग फ्लेम" परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। "यंग फ्लेम" परिवार आपका अपना परिवार है इसमें आप अपनी गजलें, कविताएं, लेख, समाचार नि:शुल्क प्रकाशित करवा सकते है तथा विज्ञापन का प्रचार कम से कम शुल्क में संपूर्ण विश्व में करवा सकते है। हर प्रकार के लेख, गजलें, कविताएं, समाचार, विज्ञापन प्रकाशित करवाने हेतु आप 093154-82080 पर संपर्क करे सकते है।-----------------------------------------------------------------------------------------IF YOU WANT TO SHOW ANY KIND OF VIDEO/ADVT PROMOTION ON THIS WEBSITE THEN CONTACT US SOON.09315482080------

Young Flame Headline Animator

बुधवार, 30 दिसंबर 2009

पूर्व डीजीपी राठौड़ को फिलहाल कोर्ट से राहत नहीं

एजेंसी
रुचिका गिरहोत्रा मामले में हरियाणा के पूर्व पुलिस महानिदेशक एसपीएस राठौड़ को अदालत ने अग्रिम जमानत याचिका पर फिलहाल कोई राहत न देते हुए फैसले को सुरक्षित रखा। साथ ही दोनों ताजा एफआईआर पर जांच के लिए राज्य सरकार ने एक कमेटी गठित की है।
उल्लेखनीय है कि रुचिका (14) के साथ छेड़छाड़ के मामले में दोषी करार दिए गए हरियाणा के इस पूर्व पुलिस प्रमुख के ऊपर फंदा मंगलवार रात तब कसा जब पुलिस ने उनके खिलाफ दो नए एफआईआर दर्ज किए और आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले को नए सिरे से खोल दिया। रुचिका ने बाद में आत्महत्या कर ली थी। उनपर लगाई गई ये ताजा धाराएं गैर जमानती हैं।
इससे पहले मीडिया से मुंह छिपाते फिर रहे राठौर बुधवार सुबह को अपने खिलाफ दर्ज नई प्राथमिकियों के मद्देनजर अपने वकील से मिलने के लिए अपने घर से निकले। अपने वकील अजय जैन से मिलने के लिए राठौड़ (67) और उनकी वकील पत्नी आभा ने अदालत परिसर में जैसे ही प्रवेश किया संवाददाता उनके पीछे पड़ गए। अजय जैन इस मामले में राठौड़ का बचाव कर रहे हैं।
रुचिका (14) के साथ छेड़छाड़ के मामले में दोषी करार दिये गये हरियाणा के इस पूर्व पुलिस प्रमुख के ऊपर फंदा मंगलवार रात तब कसा जब पुलिस ने उनके खिलाफ दो नए एफआईआर दर्ज किए और आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले को नए सिरे से खोल दिया। रुचिका ने बाद में आत्महत्या कर ली थी।
पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में पुलिस की ओर से गड़बड़ी और हत्या के प्रयास सहित रुचिका के भाई को प्रताड़ित करने के मामले में मृतक के पिता सुभाष चंद्र गिरहोत्रा और आशु की शिकायत के आधार पर हरियाणा पुलिस ने राठौड़ के खिलाफ दो एफआईआर दर्ज किए हैं।
साथ-साथ केंद्रीय गृह मंत्रालय और विधि मंत्रालय भी निचली अदालत के फैसले के खिलाफ राठौड़ को और अधिक सजा देने के लिए अपील करने पर विचार कर रहा है। बहरहाल रुचिका के पिता और उनके वकील प्रकाश भारद्वाज के इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदंबरम से दिल्ली में मुलाकात की संभावना जताई जा रही है। उनके साथ रुचिका की सहेली आराधना के पिता भी दिल्ली जाएंगे।
इस महीने की शुरूआत में निचली अदालत ने राठौड़ को छह महीने के सश्रम कारावास की सजा सुनाई थी। राठौड़ ने संवाददाताओं के प्रश्नों का भी जवाब देने से इनकार कर दिया। उनके साथ उनकी पत्नी भी थीं।

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें

SHARE ME

IMPORTANT -------- ATTENTION ---- PLEASE

-----------------------------------"यंग फ्लेम" परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। "यंग फ्लेम" परिवार आपका अपना परिवार है इसमें आप अपनी गजलें, कविताएं, लेख, समाचार नि:शुल्क प्रकाशित करवा सकते है तथा विज्ञापन का प्रचार कम से कम शुल्क में संपूर्ण विश्व में करवा सकते है। हर प्रकार के लेख, गजलें, कविताएं, समाचार, विज्ञापन प्रकाशित करवाने हेतु आप 093154-82080 पर संपर्क करे सकते है।-----------------------------------------------------------------------------------------IF YOU WANT TO SHOW ANY KIND OF VIDEO/ADVT PROMOTION ON THIS WEBSITE THEN CONTACT US SOON.09315482080------

SITE---TRACKER


web site statistics

ब्लॉग आर्काइव

  © template Web by thepressreporter.com 2009

Back to TOP