चण्डीगढ़-9 जुलाई- हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं ढांचागत विकास निगम द्वारा अपनी करनाल, साहा तथा नरवाना औद्योगिक सम्पदाओं में औद्योगिकीय भूखण्डों के आबंटन के लिए आवेदन आमन्त्रित किए हैं।
निगम के एक प्रवक्ता ने आज यहाँ इस सम्बन्ध में जानकारी देते हुए बताया कि सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन 31 अगस्त, 2010 तक निगम के कार्यालय में पहुँच जाने चाहिएं। उन्होंने बताया कि आवेदन 100 रुपये के नकद भुगतान से निगम के कार्यालय या निगम की वैबसाईट 222.द्धह्यद्बद्बस्रष्.शह्म्द्द से डाऊनलोड किए जा सकते हैं।
प्रवक्ता ने बताया कि इनमें करनाल में विभिन्न आकार के कुल 54, साहा में 60 तथा नरवाना में 171 प्लॉट होंगे। उन्होंने बताया कि हरियाणा अधिवासी विकलांग श्रेणी के उद्यमकर्ताओं के लिए प्लाटों में दो प्रतिशत तक का आरक्षण होगा। यह आरक्षण उन्हें विकलांग व्यक्तियों (समान अवसर, अधिकार की सुरक्षा और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम-1995 के तहत दिया जायेगा। प्लॉट आबंटन समिति का निर्णय अन्तिम होगा और इसके विरूद्घ कोई अपील नहीं की जा सकेगी। प्लॉटों का आबंटन ''जहाँ है, जैसे हैÓÓ आधार पर किया जाएगा।
निगम के एक प्रवक्ता ने आज यहाँ इस सम्बन्ध में जानकारी देते हुए बताया कि सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन 31 अगस्त, 2010 तक निगम के कार्यालय में पहुँच जाने चाहिएं। उन्होंने बताया कि आवेदन 100 रुपये के नकद भुगतान से निगम के कार्यालय या निगम की वैबसाईट 222.द्धह्यद्बद्बस्रष्.शह्म्द्द से डाऊनलोड किए जा सकते हैं।
प्रवक्ता ने बताया कि इनमें करनाल में विभिन्न आकार के कुल 54, साहा में 60 तथा नरवाना में 171 प्लॉट होंगे। उन्होंने बताया कि हरियाणा अधिवासी विकलांग श्रेणी के उद्यमकर्ताओं के लिए प्लाटों में दो प्रतिशत तक का आरक्षण होगा। यह आरक्षण उन्हें विकलांग व्यक्तियों (समान अवसर, अधिकार की सुरक्षा और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम-1995 के तहत दिया जायेगा। प्लॉट आबंटन समिति का निर्णय अन्तिम होगा और इसके विरूद्घ कोई अपील नहीं की जा सकेगी। प्लॉटों का आबंटन ''जहाँ है, जैसे हैÓÓ आधार पर किया जाएगा।
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