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गुरुवार, 20 जनवरी 2011

पूर्व सरपंच के खिलाफ रोजगार गारंटी योजना के तहत धोखाधड़ी किये जाने पर मामला दर्ज

डबवाली- उपमंडल के गांव दीवान खेड़ा के पूर्व सरपंच के खिलाफ रोजगार गारंटी योजना के तहत धोखाधड़ी किये जाने का मामला सामने आया है। थाना सदर पुलिस ने इस मामले में कुलदीप कुमार की शिकायत पर पूर्व सरपंच के खिलाफ धोखादेही सहित कई संगीन धाराओं के तहत मामला दर्ज कर इसकी जांच आरंभ कर दी है।
दीवानखेड़ा के निवासी कुलदीप कुमार पुत्र धर्मपाल ने डबवाली की अदालत में एक इस्तगासा दायर कर आरोप लगाया था कि गांव के पूर्व सरपंच राजेंद्र कुमार ने उनकी माता शीला देवी की पेंशन बढ़वाने के नाम पर लिये गये अंगुठे के निशान का गलत इस्तेमाल कर उनका झूठा रिकार्ड तैयार कर लिया। उनका कहना है कि उनकी माता जो की करीब 80 वर्ष की है और मजदूरी करने में असमर्थ है और उसकी पत्नी मनजीत कौर ने कभी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत कार्य नहीं किया है। उनका आरोप है कि सरपंच ने उनके नाम पर 15 हजार रुपये से ज्यादा की राशि ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत निकलवा ली है। उन्होंने बताया कि उन्होंने जब इस बारे में इस राजेंद्र से बात की तो उन्होंने उसे कानून कार्यवाही करने पर उसे जान से मारने की धमकी दी गई। कुलदीप सिंह ने बताया कि उन्होंने इस घपले की शिकायत खंड विकास अधिकारी और जिला उपायुक्त को भी की लेकिन आरोपी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई। डबवाली के सब डिवीजनल जूडिशयल मैजिस्टे्रट महावीर सिंह ने इस मामले में राजेंद्र सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच करने के आदेश के उपरांत सदर पुलिस ने राजेंद्र सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच आरंभ कर दी है। जांच अधिकारी सहायक उपनिरीक्षक आत्मा राम ने बताया कि इस मामले की जांच की जा रही है। इस संदर्भ में पूर्व सरपंच राजेंद्र सिंह से बात की गई तो उन्होंने उपरोक्त आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि उन्हें झूठे मामले में फंसाया जा रहा है।

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