नई दिल्ली।धार्मिक गुरू आसाराम बापू की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। गुजरात पुलिस द्वारा आसाराम बापू के खिलाफ हत्या के प्रयास की एफआईआर

जस्टिस अल्तमास करीब और दीपक वर्मा की बेंच ने आसाराम बापू को फिलहाल अंतरिम राहत नहीं दी। आसाराम बापू पर अपने ही सचिव रहे राजू चांडक पर जानलेवा हमले का आरोप है। राजू चांडक ने छह दिसम्बर को इस संबंध में अहमदाबाद के साबरमती थानें एफआईआर दर्ज कराई थी।
गुजरात हाईकोर्ट ने एफआईआर रद्द करने की याचिका 10 दिसम्बर को खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ आसाराम बापू ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की है। आसाराम के वकील ने याचिका पर तुरंत सुनवाई का अदालत से आग्राह किया। वकील ने एफआईआर को दुर्भावना से प्रेरित बताया और प्राथमिकी रद्द करने का अनुरोध किया, लेकिन बेंच ने कहा कि दोनों पक्षों को चार जनवरी को सुना जाएगा। जब अदालत ने एफआईआर रद्द करने के आग्राह पर राहत नहीं दी तो वकील ने सुनवाई की अगली तारीख तक धार्मिक गुरू की गिरफ्तारी पर रोक लगाने का आग्राह किया। बेंच ने कहा कि फिलहाल किसी तरह का अंतरिम आदेश नहीं दिया जा सकता।
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