IMPORTANT-------ATTENTION -- PLEASE

-----------------------------------"यंग फ्लेम" परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। "यंग फ्लेम" परिवार आपका अपना परिवार है इसमें आप अपनी गजलें, कविताएं, लेख, समाचार नि:शुल्क प्रकाशित करवा सकते है तथा विज्ञापन का प्रचार कम से कम शुल्क में संपूर्ण विश्व में करवा सकते है। हर प्रकार के लेख, गजलें, कविताएं, समाचार, विज्ञापन प्रकाशित करवाने हेतु आप 093154-82080 पर संपर्क करे सकते है।-----------------------------------------------------------------------------------------IF YOU WANT TO SHOW ANY KIND OF VIDEO/ADVT PROMOTION ON THIS WEBSITE THEN CONTACT US SOON.09315482080------

Young Flame Headline Animator

शुक्रवार, 24 जून 2011

पैंशन योजना के आवेदन फार्मों का किया सरलीकरण

डबवाली (यंग फ्लेम) हरियाणा सरकार ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा वितरित की जाने वाली सभी प्रकार की पैंशन योजना के आवेदन फार्मों का सरलीकरण किया गया है ताकि इस योजना के अन्तर्गत अधिक से अधिक योग्य व्यक्तियों को लाभ मिल सके।
विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि इन योजनाओं के आवेदन पत्र जुलाई-2011 से ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी तथा शहरी क्षेत्रों में संंबंधित सचिव नगरपालिका के कार्यालय में उपलब्ध हो जायेंगे तथा वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना के अन्तर्गत नये लाभपात्रों के आवेदन फार्म माह अक्तूबर 2011 से आमंत्रित किये जायेंगे। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा विभाग के माध्यम से वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, विधवा व निराश्रित महिलाओं की पैंशन, विकलांग पैंशन, लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता, निराश्रित बच्चों की वित्तीय सहायता एवं स्कूल न जाने वाले विकलांग बच्चों को वित्तीय सहायता योजना के अन्तर्गत अधिक से अधिक योग्य व्यक्तियों को लाभ प्रदान करने के उददेश्य से इनमें प्रयोग किये जाने वाले आवेदन फार्माें का सरलीकरण किया गया है।
प्रवक्ता ने बताया कि आवेदन पत्र में मांगी गई पूर्ण सूचना भरकर ही प्रस्तुत करें क्योंकि जिला समाज कल्याण अधिकारी हर दृष्टि से स्वीकृति के पात्र या योग्य तथा पूर्ण आवेदन पत्र को स्वीकृत करते हुए विभागीय वेबसाइट पर अपडेट करेंगे। यदि कोई आवेदन पत्र किसी कारणवश स्वीकृति हेतु पात्र या योग्य नहीं पाया जाता तो ऐसे में आवेदन फार्मो को जिला समाज कल्याण अधिकारी अस्वीकृत करते हुए एक साल की अवधि तक अपने कार्यालय रिकार्ड में संभाल कर रखेंगे। उन्होंने बताया कि वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना के अन्तर्गत नये लाभपात्रों के आवेदन फार्म माह अक्तूबर 2011 से लिये जायेंगे। पात्रता के लिये व्यक्ति की आयु 60 वर्ष या अधिक तथा हरियाणा का निवासी होना चाहिये। आवेदक की पारिवारिक आय 50 हजार रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिये। वह व्यक्ति जो किसी स्थानीय निकाय या संस्था जिसे किसी भी सरकार से वित्तीय सहायता मिलती है, पैंशन ले रहा है वह वृद्धावस्था सम्मान भत्ता का हकदार नहीं होगा।
प्रवक्ता ने बताया कि आवेदन पत्र के साथ जन्मतिथि का प्रमाण पत्र या फोटोयुक्त वोटर पहचान कार्ड अथवा विद्यालय प्रमाण पत्र आदि संलग्न करना अनिवार्य है। ऐसे आवेदक जिनके पास प्रमाण पत्र नहीं हैं उन्हें अपने निकटतम सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र से इस उददेश्य के लिये गठित दो डाक्टरों की कमेटी से अपनी आयु का अनुमान करवाना होगा। विधवा या निराश्रित महिलाओं को पैंशन आवेदन पत्र के साथ पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र व बेसहारा होने का कारण, आयु 18 वर्ष या अधिक, हरियाणा की मूल निवासी तथा आवेदन पत्र देने की तिथि को एक वर्ष से हरियाणा राज्य में रह रही हो तथा सभी स्त्रोतों से आय 30 हजार रुपये वार्षिक से कम हो। उन्होंने कहा कि विकलांग पैंशन के आवेदन फार्म के साथ विकलांगता प्रमाण पत्र, निराश्रित बच्चों को वित्तीय सहायता के लिये बेसहारा होने का प्रमाण पत्र व संरक्षक का पहचान पत्र व संरक्षक की आय 30 हजार रुपये वार्षिक से अधिक न हो, बच्चे की आयु 21 वर्ष से कम, हरियाणा का मूल निवासी हो। लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना का लाभ लेने के लिये आवेदन पत्र के साथ आवेदक की जन्म तिथि का प्रमाण पत्र, परिवार की आय सभी स्त्रोतों से 2 लाख से अधिक न हो तथा माता की आयु 45 वर्ष व कोई पुत्र न हो। यदि माता जीवित न हो तो पिता को लाभ मिलेगा।
इसी प्रकार स्कूल न जाने वाले विकलांग बच्चों को वित्तीय सहायता लेने के लिये आवेदन पत्र के साथ प्रार्थी की जन्मतिथि का प्रमाण पत्र, 70 प्रतिशत या अधिक विकलांगता, मानसिक विकलांगता आई.क्यू. 50 से अधिक न हो का प्रमाण पत्र देना अनिवार्य है। बौना भत्ता योजना, किन्नर भत्ता योजना तथा कश्मीरी परिवारों को वित्तीय सहायता योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने के लिये आवेदन फार्म आवेदक सीधे तौर पर संबंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी को प्रस्तुत कर सकते हैं।

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें

SHARE ME

IMPORTANT -------- ATTENTION ---- PLEASE

-----------------------------------"यंग फ्लेम" परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। "यंग फ्लेम" परिवार आपका अपना परिवार है इसमें आप अपनी गजलें, कविताएं, लेख, समाचार नि:शुल्क प्रकाशित करवा सकते है तथा विज्ञापन का प्रचार कम से कम शुल्क में संपूर्ण विश्व में करवा सकते है। हर प्रकार के लेख, गजलें, कविताएं, समाचार, विज्ञापन प्रकाशित करवाने हेतु आप 093154-82080 पर संपर्क करे सकते है।-----------------------------------------------------------------------------------------IF YOU WANT TO SHOW ANY KIND OF VIDEO/ADVT PROMOTION ON THIS WEBSITE THEN CONTACT US SOON.09315482080------

SITE---TRACKER


web site statistics

ब्लॉग आर्काइव

  © template Web by thepressreporter.com 2009

Back to TOP