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शुक्रवार, 6 नवंबर 2009
बेटी रहेगी जन्म देने वाली मां के पास
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने मुक्तसर जिला अदालत के उस फैसले को सही ठहराते हुए मुक्तसर निवासी एक फोस्टर मदर (पालन पोषण करने वाली मां ) को आदेश दिया है कि वह लड़की को उसको जन्म देने वाली मां बलजीत कौर को सौंप दे। मुक्तसर निवासी एक फोस्टर मदर काश्मीर कौर ने 18 सितम्बर को हाईकोर्ट में अपनी याचिका में कहा था कि अमनदीप कौर को उसने गोद लिया था। अमनदीप की मां बलजीत कौर ने 9 जनवरी 1996 को दो लड़कियों को जन्म दिया था। जिसमें से वो एक लड़की अमनदीप कौर को मारना चाहते थे। इस लिए उसने उस लड़की को गोद ले लिया था। जबकि दूसरी तरफ बलजीत कौर ने कहा कि उसे बताया गया था कि उसकी एक लड़की की मौत हो गई है। जब उसे इस दस साल बाद इस बात का पता चला तो उसने जिला अदालत में लड़की को वापस लेने के लिए याचिका दाखिल की। जिला अदालत में काश्मीर कौर ऐसा कोई सबूत पेश नही कर पाई की जिससे यह साबित हो की उसने लड़की को गोद लिया था। जिस कारण जिला अदालत ने काश्मीर कौर को लड़की को अक्टूबर के अंत तक उसकी जन्म देने वाली मां को सौंपने के आदेश दिए थे। लड़की सिख जाट परिवार से संबंध रखती है जबकि उसका पालन पोषण करने वाली मां एससी परिवार से थी।
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