सिरसा-डाक सेवाओं का लाभ लेने वाले उपभोक्ताओं को सेवाओं का सुगम प्रयोग करने के लिए विभाग द्वारा डाक पहचान पत्र जारी किया जाएगा। इस कार्ड को बनवाने के बाद उपभोक्ता को डाक से जुड़ी सेवाओं के लिए अन्य पहचान पत्र दिखाने की जरूरत नहीं होगी। 15 जून से प्रदेश के 16 बड़े डाकघरों में इस सेवा का शुभारभ हो जाएगा। डाक विभाग द्वारा दी जाने वाली सेवाएं जैसे रजिस्ट्री लेने, स्पीड पोस्ट लेने, मनीआर्डर लेने सहित अनेक सेवाओं के लिए प्राप्तकर्ता को विभिन्न प्रकार के अपने परिचय दिखाकर ये सेवाएं दी जाती थी। अब विभाग द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए उपभोक्ता को डाक परिचय पत्र जारी किया जाएगा जिसकी फीस 240 रुपये विभाग द्वारा वसूल की जाएगी। तीन वर्ष बाद कार्ड को नवीनीकरण करवाने के लिए उपभोक्ता को 140 रुपये की फीस अदा करनी होगी। 15 जून से प्रदेश के अंबाला सिटी, अंबाला मुख्य डाकघर, यमुनानगर, भिवानी, फरीदाबाद, गुड़गाव, नारनौल, हिसार, सिरसा, करनाल, पानीपत, जींद, रोहतक, कुरुक्षेत्र, बहादुरगढ़ व सोनीपत में इस योजना का शुभारभ किया जाएगा। डाक विभाग के मंडल अधीक्षक जेपी सैनी ने बताया कि इस कार्ड को बनवाने के लिए उपभोक्ता को दो फोटो व अपने परिचय का कोई प्रमाण देना होगा। उन्होंने बताया कि डाक परिचय का फार्म भरने के बाद विभाग द्वारा उपभोक्ता के मूल निवास व अन्य जानकारियों की जाच की जाएगी और उसके बाद उसे कार्ड जारी कर दिया जाएगा। सिरसा के सहायक अधीक्षक अनिल रोज ने बताया कि 15 जून को डाक परिचय पत्र बनाने का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि परिचय पत्र बनवाने के लिए मुख्य डाकघर में फार्म उपलब्ध है। उन्होंने यह भी बताया कि जिला के किसी भी उपभोक्ता को डाक परिचय पत्र बनवाने के लिए मुख्य डाकघर में ही आवेदन करना होगा।
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सोमवार, 14 जून 2010
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