चंडीगढ़,14 जुलाई- हरियाणा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने विकलांगों के कल्याणार्थ राज्य पुरस्कार 2010-11 के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं।
समाज कल्याण मंत्री श्रीमती गीता भुक्कल ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार द्वारा हर वर्ष विकलांग व्यक्तियों एवं विकलांग कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों, जिन्होंने अपने कार्य क्षेत्र में श्रेष्ठï योगदान दिया हो, को राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है।
उन्होंने बताया कि कर्मचारी/स्वरोजगारकर्ता, विकलांगों के नियोक्ता तथा विकलांगों के प्लेसमैंट अधिकारी पुरस्कारों की श्रेणी में शामिल हैं। पुरस्कार स्वरूप 3,000 से 10,000 रुपये नकद व प्रमाण पत्र दिया जाता है। उन्होंने बताया कि हरियाणा राज्य के सरकारी/अर्धसरकारी व स्वायत्त संस्थानों के उत्कृष्टï विकलांग कर्मचारी अपने आवेदन नियोक्ता की सिफारिशों के साथ, स्वरोजगार चलाने वाले विकलांग व्यक्ति अपने आवेदन सम्बन्धित जिला उपायुक्तों की सिफारिशों के साथ तथा विकलांगों के नियोक्ता एवं प्लेसमैंट अधिकारी के आवेदन श्रम आयुक्त हरियाणा की सिफारिशों के साथ भेजे जाने चाहिए।
आवेदन 30 सितम्बर,2010 तक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हरियाणा, एससीओ 68-70, सैक्टर 17-ए, चंडीगढ़ कार्यालय में पहुंच जाने चाहिए। निर्धारित आवेदन प्रोफार्मा सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी या मुख्यालय चंडीगढ़ कार्यालय से प्राप्त किए जा सकते हैं।
समाज कल्याण मंत्री श्रीमती गीता भुक्कल ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार द्वारा हर वर्ष विकलांग व्यक्तियों एवं विकलांग कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों, जिन्होंने अपने कार्य क्षेत्र में श्रेष्ठï योगदान दिया हो, को राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है।
उन्होंने बताया कि कर्मचारी/स्वरोजगारकर्ता, विकलांगों के नियोक्ता तथा विकलांगों के प्लेसमैंट अधिकारी पुरस्कारों की श्रेणी में शामिल हैं। पुरस्कार स्वरूप 3,000 से 10,000 रुपये नकद व प्रमाण पत्र दिया जाता है। उन्होंने बताया कि हरियाणा राज्य के सरकारी/अर्धसरकारी व स्वायत्त संस्थानों के उत्कृष्टï विकलांग कर्मचारी अपने आवेदन नियोक्ता की सिफारिशों के साथ, स्वरोजगार चलाने वाले विकलांग व्यक्ति अपने आवेदन सम्बन्धित जिला उपायुक्तों की सिफारिशों के साथ तथा विकलांगों के नियोक्ता एवं प्लेसमैंट अधिकारी के आवेदन श्रम आयुक्त हरियाणा की सिफारिशों के साथ भेजे जाने चाहिए।
आवेदन 30 सितम्बर,2010 तक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हरियाणा, एससीओ 68-70, सैक्टर 17-ए, चंडीगढ़ कार्यालय में पहुंच जाने चाहिए। निर्धारित आवेदन प्रोफार्मा सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी या मुख्यालय चंडीगढ़ कार्यालय से प्राप्त किए जा सकते हैं।
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