
( डॉ सुखपाल सावंत खेडा)- भारत के चुनाव आयोग ने हरियाणा राज्य विधानसभा-2009 के आगामी आम चुनावों के लिए प्रसार भारती निगम के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर समान समय देने की योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सज्जन सिंह ने आज यहां बताया कि हरियाणा में केवल राष्ट्रीय पार्टियों और मान्यता प्राप्त राज्य पार्टियों को ही रेडियो और टेलीविजन पर प्रसारण की सुविधा उपलब्ध होगी। सज्जन सिंह ने कहा कि यह सुविधा आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्षेत्रीय केन्द्रों और हरियाणा के मुख्यालय पर तथा राज्य में स्थित अन्य केन्द्रों पर उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक राष्ट्रीय पार्टी और राज्य में मान्यता प्राप्त पार्टी को हरियाणा में दूरदर्शन नेटवर्क और आकाशवाणी के क्षेत्रीय केन्द्रों पर समान रूप से 45 मिनट का समय दिया जाएगा। राष्ट्रीय और राज्य पार्टियों को विधानसभा चुनावों के लिए एक समान समझा जाएगा। हरियाणा राज्य के पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनावों में पार्टियों के प्राप्त मतों के आधार पर पार्टियों को अतिरिक्त समय आबंटित किए जाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि ब्रॉडकास्ट के एक सत्र में किसी भी पार्टी को 15 मिनट से अधिक समय आबंटित नहीं किया जाएगा। ब्रॉडकास्ट और टैलीकास्ट का समय नामांकन भरने की अन्तिम तिथि से आरम्भ होकर हरियाणा में चुनावों की तिथि से दो दिन पहले समाप्त होगा। बहरहाल, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के विशेष प्रावधानों के अनुसार मतदान बंद होने के 48 घंटों के दौरान कोई भी टेलीकास्ट या ब्रॉडकास्ट नहीं होगा। प्रसार भारती निगम द्वारा आयोग के परामर्श से ब्रॉडकास्ट और टेलीकास्ट की वास्तविक तिथि और समय का निर्णय लिया जाएगा। दूरदर्शन और आकाशवाणी पर उपलब्ध सम्प्रेषण का वास्तविक समय तकनीकी कारणों पर निर्भर होगा। टेलीकास्ट और ब्रॉडकास्ट के लिए आयोग द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाएगा। पार्टियों को अग्रिम तौर पर पांडूलिपियां और रिकॉर्डिग भेजना अनिवार्य होगा। पार्टियां प्रसार भारती निगम द्वारा निर्धारित मानदंडों को पूरा करने वाले स्टूडियो या दूरदर्शन या आकाशवाणी केन्द्र पर अपनी स्व:लागत पर इसे रिकॉर्ड करवा सकती हैं। वे दूरदर्शन और आकाशवाणी के स्टूडियो में अग्रिम अनुरोध पर इसे रिकॉर्ड करवा सकते हैं। ऐसे मामलों में रिकॉर्डिग दूरदर्शन या आकाशवाणी द्वारा निर्धारित समय पर राज्य की राजधानी में अग्रिम रूप से करवाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि पार्टियों द्वारा ब्रॉडकास्ट के अतिरिक्त प्रसार भारती निगम द्वारा दूरदर्शन या आकाशवाणी केन्द्र पर अधिकतम दो पैनल विचार-विमर्श या वाद-विवाद पर आयोजित किए जाऐ। प्रत्येक पार्टी ऐसे एक कार्यक्रम के लिए एक प्रतिनिधि नामांकित कर सकती है। भारत के चुनाव आयोग द्वारा प्रसार भारती निगम के परामर्श से ऐसे पैनल विचार-विर्मशों और वाद-विवादों के लिए समन्वयक ों के नामों को स्वीकृत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि समय वाऊचर प्रत्येक पांच मिनट के गुणज पर उपलब्ध होंगे तथा पार्टियां उन्हें उचित रूप से संघटित करने के लिए स्वतंत्र होगी।
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