नई दिल्ली- लोक सभा में आज कॉपी राईट संशोधन बिल 2010 पास किया गया। इस बिल की रिपोर्ट मानव संसाधन मंत्रालय की स्टेंडिंग कमेटी की ओर से कमेटी के सदस्य सिरसा लोकसभा क्षेत्र के सांसद अशोक तंवर ने सदन के पटल पर रखी। अब यह बिल कॉपी राईट एक्ट 1957 की जगह लेगा। यह बिल राज्य सभा में 19 अप्रैल 2010 में रखा गया था। इसके उपरान्त मानव संसाधन की स्टेंडिंग कमेटी को रैफर कर दिया गया था। संशोधित बिल के बारे में तंवर ने बताया कि बिल की अब तीन धाराएं होंगी जिसमें कमॢशयल रेंटल, राईट मैनेजमेंट इन्फोरमेशन व विजुअल रिर्कोडिंग है। एक्ट के मुताबिक किसी भी लेखन व प्रस्तुति का पहला मालिक स्वयं प्रस्तुतकर्ता व लेखक होगा। बिल के मुताबिक लेखक व प्रस्तुतिकर्ता को यह अधिकार होगा की वह अपने द्वारा किए गए कार्यों को दृश्य व श्रव्य माध्यमों में तब्दील कर सकता है। वर्तमान संसोधित बिल में दृश्य, श्रव्य, फिल्म व ओडियो से संबंधित मामलों को रखा गया है।
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मंगलवार, 23 नवंबर 2010
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