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शुक्रवार, 26 अगस्त 2011

नलकपूों पर अनाधिकृत रूप से बढ़े लोड की स्वैच्छा घोषणा योजना की अवधि 31 अगस्त तक

डबवाली (यंग फ्लेम) दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा गत जून माह में शुरू की गई नलकपूों पर अनाधिकृत रूप से बढ़े लोड की स्वैच्छा घोषणा योजना की अवधि 31 अगस्त को समाप्त हो रही है। एक सितम्बर से यदि किसी नलकूप पर अनाधिकृत लोड पाया जाता है तो नियमानुसार जुर्माना किया जाएगा।
निगम के प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते बताया कि हुए अनाधिकृत लोड की स्वैच्छिक घोषणा योजना का लाभ उठाते हुए गत 15 अगस्त तक 2380 किसानों ने अपने नलकूपों पर अनाधिकृत रूप से बढ़ाए गए लोड की स्वैच्छा से घोषणा की है जिसको निगम ने बिना जुर्माना लगाए तुरंत प्रभाव से नियमित कर दिया है। किसानों ने कुल 12 मेगावाट अनाधिकृत लोड को घोषित किया है।
उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत सिरसा जिला में 692 किसानों ने अपने अनाधिकृत लोड की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि योजना को किसानों की पुरजोर मांग पर गत एक जून से शुरू किया गया था जिसके तहत उपभोक्ता बिना जुर्माना अदा किए अनाधिकृत रूप से बढ़ाए गए लोड को नियमित करवा सकते हैं। योजना 31 अगस्त, 2011 तक जारी रहेगी।
उन्होंने कहा कि योजना के तहत लोड नियमित करवाने की प्रक्रिया काफी सरल कर दी गई है। नलकूप उपभोक्ता अपने नलकूपों पर बढ़ाया गया लोड प्रार्थना व अनुबंध फ ार्म पर घोषित कर सकता है। इसके लिए नलकूप उपभोक्ता को कोई नया शर्त-पत्र या नई टेस्ट रिपोर्ट देने की आवश्यकता नहीं है वे स्वयं लिखित में दे सकते हैं। ऐसे उपभोक्ता जिन्होंने पहले ही लोड में बढ़ोतरी का आवेदन किया है, इस योजना में शामिल हो सकते हैं। फ्लैट रेट नलकूपों वाले किसान भी योजना का लाभ उठा सकते हैं।
किसानों द्वारा नलकूप का बोर फे ल होने की अवस्था में नलकूप के नये बोर पर अनाधिकृत स्थानांतरण को भी उपभोक्ता द्वारा सम्बन्धित उपमण्डल अधिकारी के कार्यालय में स्वैच्छा से घोषित किया जा सकता है। ऐसे मामलों में बिजली के अनाधिकृत उपयोग या चोरी आदि का मामला दर्ज नहीं किया जाएगा तथा निगम के मौजूदा नियमों के तहत आपूर्ति को नये बोर पर नियमित कर दिया जाएगा। योजना अवधि के दौरान उपभोक्ताओं पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। बढ़े हुए लोड को उपभोक्ता के आवेदन की तिथि से नियमित मान लिया जाएगा। जिन मामलों में नलकूप मालिक जीवित नहीं हैं वहां नलकूप का उपभोग करने वाले व्यक्ति इस योजना का लाभ लेकर लोड की अनाधिकृत बढ़ोतरी को नियमित करवा सकते हैं। ऐसे मामलों में उन्हें शपथ-पत्र देना होगा कि लोड बढ़ोतरी के लिए दिए गए ए.एण्ड ए. फार्म का नाम बदलवाने आदि अन्य किसी उद्देश्य से कोई सम्बन्ध नहीं होगा।
प्रवक्ता ने बताया कि इस योजना का लाभ वे उपभोक्ता ही उठा सकते हैं जो निगम के बकायादार नहीं हैं या जिन्होंने अपनी पूरी बकाया राशि की अदायगी कर दी है। योजना की सुलभ उपलब्धता के लिए ऑप्रेशन विंग के उपमण्डल अधिकारियों को गंाव में खुले दरबारों का आयोजन करने के आदेश दिए गए हैं।

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