सिरसा, 12 जुलाई-जिला परिवहन विभाग में सूचना अधिकार अधिनियम की पालना नहीं की जा रही, जिसके कारण यह अधिनियम कागजी साबित हो रहा है। अधिनियम के अनुसार विभाग को मांगी गई सूचना एक माह के भीतर देना होता है, मगर विभागीय अधिकारी इस अधिनियम के प्रति गंभीर नहीं है, इसलिए वे सूचना देने में आनाकानी कर रहे है।
अग्रसेन कालोनी निवासी आरटीआई कार्यकत्र्ता भूपेश गोयल ने बताया कि उन्होंने जिला परिवहन विभाग से 31 मई को कुछ जानकारियां मांगी थी, मगर एक माह से अधिक का समय व्यतीत हो जाने के बावजूद विभागीय अधिकारियों द्वारा जानकारी नहीं दी गई है। उन्होंने बताया कि सूचना अधिकार के तहत उन्होंने जिला परिवहन विभाग से सिरसा से जमाल के बीच चलने वाली निजि बस के रूट के बारे में जानकारी मांगी थी। इसके अलावा वाहनों के डुप्लीकेट आरसी बनाने की प्रक्रिया पूछी थी, जिसे विभागीय अधिकारियों ने अभी तक नहीं दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि विभाग में व्याप्त अनियमितताओं व भ्र्रष्टाचार के चलते कर्मी सूचना अधिकार की पालना करने से कतरा रहे हे। उन्होंने बताया कि निर्धारित समय पूरा हो जाने के कारण अब वे विभाग के प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील करेंगे ताकि सच्चाई बाहर आ सके।
अग्रसेन कालोनी निवासी आरटीआई कार्यकत्र्ता भूपेश गोयल ने बताया कि उन्होंने जिला परिवहन विभाग से 31 मई को कुछ जानकारियां मांगी थी, मगर एक माह से अधिक का समय व्यतीत हो जाने के बावजूद विभागीय अधिकारियों द्वारा जानकारी नहीं दी गई है। उन्होंने बताया कि सूचना अधिकार के तहत उन्होंने जिला परिवहन विभाग से सिरसा से जमाल के बीच चलने वाली निजि बस के रूट के बारे में जानकारी मांगी थी। इसके अलावा वाहनों के डुप्लीकेट आरसी बनाने की प्रक्रिया पूछी थी, जिसे विभागीय अधिकारियों ने अभी तक नहीं दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि विभाग में व्याप्त अनियमितताओं व भ्र्रष्टाचार के चलते कर्मी सूचना अधिकार की पालना करने से कतरा रहे हे। उन्होंने बताया कि निर्धारित समय पूरा हो जाने के कारण अब वे विभाग के प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील करेंगे ताकि सच्चाई बाहर आ सके।
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