सिरसा-जिला अदालत ने गबन के एक मामले में दोषी करार दिए गए ऐलनाबाद प्राथमिक स्कूल के हैड टीचर खैराती लाल को पांच साल की कैद व दो हजार रुपये जुर्माना किया है। मामले के अनुसार रानियां के खंड शिक्षा अधिकारी हरबंस लाल ने 24 अप्रैल 2003 को पुलिस को शिकायत दी थी। शिकायत में कहा था कि ऐलनाबाद के प्राथमिक स्कूल में घुमंतू व टपरीवास छात्रों के लिए छात्रवृत्ति,स्वच्छता व स्टेशनरी के लिए 1538218 रुपये की राशि आई थी। आरोप लगाया गया था कि उक्त राशि का गबन किया गया था। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू की थी और आरोपी को काबू करके अदालत में पेश किया था। तब से यह मामला अदालत में चल रहा था। अदालत में खैराती लाल ने खुलासा किया था कि गबन में वह अकेला नहीं था बल्कि उसके साथ पूर्व खंड शिक्षा अधिकारी त्रिलोक चंद व असिस्टेंट जगत सिंह भी शामिल थे। बाद में अदालत में चली कार्रवाई में कई बार तरीख पड़ी व गवाह पेश हुए। अदालत ने गत दिवस मामले की सुनवाई करते हुए खैराती लाल को दोषी करार दिया था जबकि त्रिलोकचंद व जगत सिंह को बरी कर दिया था। न्यायाधीश सीमा सिंघल की अदालत ने आज दोषी करार दिए गए खैराती लाल को 5 साल की कैद व 2 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में एक माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
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मंगलवार, 16 नवंबर 2010
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